मंत्री की बेटी को दी शिक्षक की नौकरी, शिक्षा राज्यमंत्री CBI के सामने होगा पेश
मंत्री की बेटी को दी शिक्षक की नौकरी, शिक्षा राज्यमंत्री CBI के सामने होगा पेश
अदालत ने कहा कि अगर अधिकारी इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो आगे आदेश दिया जाएगा. अदालत ने कहा कि अगर अधिकारी इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो आगे आदेश दिया जाएगा.
एक याचिका में कहा गया था कि अधिकारी की बेटी को याचिकाकर्ता से कम अंक प्राप्त होने के बावजूद उसे नियुक्ति दी गई. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मंत्री को सीबीआई के सामने पेश होने का निर्देश दिया था.
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल के शिक्षा राज्यमंत्री परेश चंद्र अधिकारी को अपराह्न तीन बजे तक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के सामने पेश होने का निर्देश दिया. यह मामला राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित एक स्कूल में मंत्री की बेटी की अवैध रूप से शिक्षक के तौर पर नियुक्ति से जुड़ा है.
न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने 17 मई को रात आठ बजे तक, मंत्री को सीबीआई के सामने पेश होने को कहा था. सीबीआई के वकील ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय को बताया कि अधिकारी उस तारीख को और उसके बाद पेश नहीं हुए.
न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा कि अधिकारी ने आदेश का उल्लंघन किया, लेकिन अदालत उनके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की जगह मंत्री को बृहस्पतिवार को अपराह्न तीन बजे तक पेश होने का मौका दे रही है. अदालत ने कहा कि अगर अधिकारी इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो आगे आदेश दिया जाएगा.
एक याचिका में कहा गया था कि अधिकारी की बेटी को याचिकाकर्ता से कम अंक प्राप्त होने के बावजूद उसे नियुक्ति दी गई. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मंत्री को सीबीआई के सामने पेश होने का निर्देश दिया था. (भाषा के इनपुट का साथ)

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